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10% छूट चाहते हैं तो 30 जून से पहले जमा करा दें प्रॉपर्टी टैक्स

10% छूट चाहते हैं तो 30 जून से पहले जमा करा दें प्रॉपर्टी टैक्स

नई दिल्ली: MCD ने सभी प्रॉपर्टी मालिकों के अलावा खाली भूमि और भवनों के कब्जाधारियों से अपील की है कि उन्हें 30 जून, 2024 से पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का एकमुश्त भुगतान करने पर ही 10 पर्सेंट की छूट मिलेगी। सभी संपत्ति करदाता दिल्ली नगर निगम की वेबसाइट www.mcdonline.nic.in पर लॉग इन कर अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकते हैं। पैसों का भुगतान भी ऑनलाइन किया जा सकता है। MCD ने सभी प्रॉपर्टी मालिकों से अपनी संपत्तियों को जियो-टैग करने की भी सलाह दी है। लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान में सुविधा प्रदान करने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस 30 जून, 2024 तक सभी शनिवार को भी खुले रहेंगे।

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