लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने एसबीआई और चुनाव आयोग को इसकी जानकारी सावर्जनिक करने का निर्देश दिया है।
लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड को लेकर सर्वसम्मति से एक बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने साफ कहा है कि बड़ा चंदा गोपनीय रखना असंवैधानिक है। कंपनी एक्ट में बदलाव भी असंवैधानिक है। हर चंदा हित साधने के लिए नहीं है। फंडिंग की जानकारी हर आमजन को होनी चाहिए। यह मतदाताओं को हक है।