राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार 25 अगस्त को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को नया बैंक खाता खोलने से जुड़े डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने की परमिशन दे दी। इसके बाद सिसोदिया नया बैंक अकाउंट खोल सकेंगे।
सुनवाई स्पेशल जज एमके नागपाल ने की। शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ED ने सिसोदिया का पिछला बैंक खाता अटैच कर लिया था। सिसोदिया की रेग्युलर बेल पर सुनवाई 4 सितंबर को होगी।
पटपड़गंज से विधायक हैं सिसोदिया
सिसोदिया ने कोर्ट से कहा था कि वह पटपड़गंज से मौजूदा विधायक हैं और उनका वेतन ED के पास अटैच बैंक अकाउंट में जमा किया जा रहा है। उनका पिछला बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा शकरपुर दिल्ली में था। कुर्की के कारण उनके परिवार को उस बैंक खाते से पैसे निकालने में दिक्कत हो रही थी। इसलिए उन्हें नया बैंक खाता खोलने की जरूरत है। सिसोदिया की वकील इरशा खान ने बताया कि कोर्ट ने उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स साइन करने की परमिशन दे दी है।