लोकसभा में सोमवार (7 अगस्त) को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 (DPDP) पास हो गया है। केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार (3 अगस्त) को इस बिल को लोकसभा में पेश किया था।
यह कानून लागू होने के बाद लोगों को अपने डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल मांगने का अधिकार मिल जाएगा। कंपनियों को यह बताना होगा कि वे कौन सा डेटा ले रही हैं और डेटा का क्या इस्तेमाल कर रही हैं।
विधेयक में इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के लिए न्यूनतम 50 करोड़ रुपए से लेकर अधिकतम 250 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। पुराने बिल में यह 500 करोड़ रुपए तक था।