सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर बनी मस्जिद को हटाने के हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने मस्जिद हटाने का विरोध करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। साथ ही मस्जिद हटाने के लिए तीन महीने का अल्टीमेटम दिया। SC ने कहा कि अगर तय समय में मस्जिद हटाई नहीं जाती है तो हाईकोर्ट सहित संबंधित अधिकारियों को अधिकार होगा कि वे निर्माण को हटा या गिरा दें।
जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मस्जिद जिस जमीन पर बनी है, उसकी लीज का समय खत्म हो गया है। ऐसे में मस्जिद को वहां पर बनाए रखने का दावा नहीं किया जा सकता। बेंच ने याचिकाकर्ताओं को मस्जिद के लिए पास में ही जमीन देने के लिए यूपी सरकार के पास अपना पक्ष रखने की अनुमति दी है।
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2017 में मस्जिद को परिसर से हटाने का फैसला दिया था, जिसे वक्फ मस्जिद उच्च न्यायालय और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।