वित्त वर्ष 2022-23 के खत्म होने में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। ऐसे में इस वित्त वर्ष के लिए इनकम टैक्स छूट पाने के लिए आपको 31 मार्च तक कुछ खास स्कीम्स में निवेश करना होगा। ऐसे में अगर आप टैक्स बचाने के साथ अपने निवेश पर ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो आप पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) में निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है। हम आपको आज इसके बारे में बता रहे हैं।
इस पर मिलता है टैक्स छूट का लाभ
पीपीएफ EEE की श्रेणी में आती है। यानी योजना में किए गए पूरे निवेश पर आपको टैक्स छूट का लाभ मिलता है। इसमें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है। वहीं इस योजना में निवेश से मिलने वाले ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता।