मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को मुंबई की PMLA कोर्ट से 102 दिन बाद जमानत मिल गई है। वह शाम को सात बजे आर्थर रोड जेल से बाहर आएंगे। इस फैसले को प्रर्वतन निदेशालय (ED) ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस भारती डांगरे इस पर कल सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने रिहाई का आदेश तुरंत रोकने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा- सेशन कोर्ट ने एक महीना लिया है फैसला करने में तो आप हमने एक दिन में फैसले की उम्मीद कैसे कर सकते हैं।
ED ने राउत को 31 जुलाई को गिरफ्तार किया था। इससे पहले 9 घंटे पूछताछ की थी। राउत से 28 जून को भी ED ने पूछताछ की थी। उनके घर की तलाशी के दौरान ED को 11.5 लाख रुपए नकद मिले थे। राउत या उनके परिवार के लोग इन पैसों का सोर्स नहीं बता पाए थे। संजय पर 1,039 करोड़ के पात्रा चॉल जमीन घोटाले का आरोप है।