सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता को जमानत दी:हाईकोर्ट में केस चलने तक पासपोर्ट सरेंडर करना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता को जमानत दी:हाईकोर्ट में केस चलने तक पासपोर्ट सरेंडर करना होगा

गुजरात दंगों से जुड़े साजिश मामले में गिरफ्तार एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। शुक्रवार को चीफ जस्टिस यूयू ललित की बेंच में 1 घंटे 10 मिनट से ज्यादा देर तक सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ने कहा- तीस्ता गिरफ्तारी के बाद से या तो रिमांड या कस्टडी में रहीं। उन्हें अब जेल में नहीं रखा जा सकता है।

कोर्ट ने आगे कहा- तीस्ता का मामला जब तक हाईकोर्ट के पास है, तब तक उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। तीस्ता कल यानी शनिवार को कानूनी प्रक्रिया पूरी कर जेल से बाहर आ सकेंगी। 25 जून को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने तीस्ता को मुंबई से गिरफ्तार किया था। 30 जुलाई को निचली अदालत ने उनकी जमानत खारिज कर दी थी।

गुजरात सरकार ने हलफनामा दाखिल कर जमानत का विरोध किया
30 अगस्त को गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर तीस्ता की जमानत का विरोध किया था। सरकार ने कहा- तीस्ता के खिलाफ FIR न केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित है, बल्कि सबूतों द्वारा समर्थित है।

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