रेस्टोरेंट्स और होटल में खाना खाने पर देना होगा सर्विस चार्ज,

रेस्टोरेंट्स और होटल में खाना खाने पर देना होगा सर्विस चार्ज,

अगर आप होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं मतो आपके लिए बुरी खबर है। दिल्ली हाई कार्ट ने होटल और रेस्टोरेंट को सर्विस चार्ज वसूलने पर लगी रोक को हटा दिया है। 4 जुलाई को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने नई गाइडलाइन के जरिए रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज वसूलने पर रोक लगाई थी। इसके बाद नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस फैसले को हाई कार्ट में चुनौती दी थी।

जस्टिस यशवंत वर्मा ने NRAI और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए CCPA के 4 जुलाई के दिशानिर्देशों को चुनौती देते हुए कहा कि इस मुद्दे पर विचार करने की जरूरत है। उन्होंने इस मामले में अधिकारियों का अपना जवाब दाखिल करने को भी कहा है।

4 जुलाई को जारी हुई थी सर्विस चार्ज न वसूलने की गाइड लाइन
दरअसल, 4 जुलाई को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने गाइडलाइन जारी की थी। इसके मुताबिक, होटल और रेस्टोरेंट बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते। लेकिन ग्राहक की मर्जी होगी तो वे स्वइच्छा से सर्विस चार्ज का भुगतान कर सकते हैं।

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