कॉमर्स मिनिस्ट्री ने गेहूं एक्सपोर्ट के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करना और सख्त कर दिया है। अब देश से बाहर गेहूं भेजने वालों को 13 मई या उससे पहले के लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ विदेशी बैंक के साथ मैसेज के एक्सचेंज की डेट भी बतानी पड़ेगी, तभी उनके ऐप्लीकेशन पर विचार किया जाएगा। यदि एक्सपोर्टर के डॉक्यूमेंट में किसी तरह की गड़बड़ी होगी तो इसकी जांच CBI से कराई जाएगी।
कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में आने वाले डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने सोमवार को इस बारे में नोटिस जारी की है। सरकार ने 13 मई को गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। लेकिन जिन एक्सपोर्टर ने 13 मई से पहले इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट हासिल कर लिए थे, वे गेहूं का एक्सपोर्ट कर पाएंगे।
फर्जी डॉक्यूमेंट मिलने से कानून को सख्त किया
नोटिस में कहा गया है कि DGFT ने 19 मई को अपने सभी रीजनल अथॉरिटी को गाइडलाइंस जारी किए थे। इसमें एलिजिबल एक्सपोर्ट करने वालों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने से पहले सख्त कंप्लायंस के पालन की हिदायत दी गई थी। लेकिन कुछ एक्सपोर्टर की तरफ से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट जमा करने की जानकारी मिली है। इसी को देखते हुए कंप्लायंस को और सख्त किया गया है।