केंद्र सरकार ने पैन कार्ड से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। इससे पहले आधार से पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है। वित्त मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई है।
इस तारीख तक आधार-पैन लिंक न करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव (निष्क्रिय) घोषित कर दिया जाएगा। इनऑपरेटिव पैन का उपयोग करने पर आप पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। इस समस्या से बचने के लिए आपको 31 मार्च 2022 तक आधार-पैन लिंक करना होगा।
ऐसे चेक करें आधार-पैन लिंक हैं या नहीं
- सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov पर जाएं।
- यहां नीचे की तरफ लिंक आधार स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
- इसके बाद अगला पेज खुलेगा जहां आपको अपना आधार और पैन नंबर डालकर व्यू आधार लिंक स्टेटस पर क्लिक करना होगा।
- इस पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर आधार-पैन से लिंक है या नहीं, इसकी जानकारी आ जाएगी।
एक मैसेज से कर सकते हैं आधार-पैन लिंक
- इसके लिए आपको अपने फोन में UIDPAN टाइप करना है। इसके बाद स्पेस देकर अपना आधार नंबर और उसके बाद स्पेस देकर पैन नंबर दर्ज करना है।
- उदाहरण के लिए: UIDPAN 0000011112222 AAAPA7777Q टाइप करके 567678 या 56161 पर भेजना है।
- इसके बाद आयकर विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक करने की प्रोसेस में डाल देगा।