दिग्गज टेलीकॉम कंपनी एयरटेल को सुप्रीम कोर्ट से वीडियोकॉन के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाया मामले में बड़ी राहत मिली है। अदालत ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) की तरफ से एयरटेल की बैंक गारंटी भुनाए जाने पर रोक लगा दी है। उसने एयरटेल को वीडियोकॉन का बकाया AGR चुकाने की DoT की मांग के खिलाफ TDSAT में जाने की भी इजाजत दी है।
वीडियोकॉन का बकाया AGR एयरटेल से वसूल करने की DoT की मांग पर रोक लगाने की अपील पर सुनवाई जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस एम आर शाह की बेंच ने की।
टेलीकॉम कंपनी की बैंक गारंटी भुनाने पर तीन हफ्ते की रोक
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि DoT अगले तीन हफ्ते तक के लिए टेलीकॉम कंपनी की बैंक गारंटी नहीं भुनाएगा। उसने 17 अगस्त को एयरटेल को एक डिमांड नोटिस भेजकर उससे वीडियोकॉन का बकाया AGR चुकाने के लिए कहा था। वीडियोकॉन ने 2016 में अपना टेलीकॉम स्पेक्ट्रम एयरटेल के हाथों बेच दिया था।
DoT ने नोटिस भेजा, एक हफ्ते में बकाया नहीं मिला तो भुना लेगा बैंक गारंटी
अदालत में एयरटेल का पक्ष रख रहे सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने कहा कि DoT ने कंपनी को 17 अगस्त को नोटिस भेजा था। उसने कंपनी से वीडियोकॉन पर बकाया लगभग 1500 करोड़ रुपए की रकम एक हफ्ते में चुकाने के लिए कहा था। उसने यह भी कहा था कि अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो वह उसकी बैंक गारंटी भुना लेगा।