बिलासपुर हाईकोर्ट ने कहा- दूसरे राज्यों का औद्योगिक कचरा नहीं आ सकेगा छत्तीसगढ़

बिलासपुर हाईकोर्ट ने कहा- दूसरे राज्यों का औद्योगिक कचरा नहीं आ सकेगा छत्तीसगढ़

हाईकोर्ट ने खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट के निपटारे को लेकर छत्तीसगढ़ पर्यावरण बोर्ड के आदेश पर रोक लगा दी है। अब दूसरे राज्यों का औद्योगिक अपशिष्ट प्रदेश में नहीं आ सकेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार और केंद्रीय पर्यावरण बोर्ड को नोटिस भी जारी किया है। जनहित याचिका पर सुनवाई चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू की बेंच में हुई।

रजनीश अवस्थी ने अधिवक्ता मनय नाथ ठाकुर के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। इसमें बताया कि छत्तीसगढ़ में नियमानुसार खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट (आजार्डिका वेस्ट) को खत्म करने की सुविधा नहीं है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण बोर्ड के आदेश के बाद दूसरे राज्यों के भी खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट का निपटारा यहां किया सकता है। जो पहले ही प्रतिबंधित किया गया था।

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