छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि किसी भी शासकीय कर्मचारी को लंबे समय तक निलंबित नहीं रखा जा सकता है। तय अवधि के बाद भी ऐसा करना पड़ रहा है तो विभागीय अफसर को ठोस कारण बताना होगा। रायपुर में पदस्थ एक पुलिस कांस्टेबल को बहाल करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया। मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच में हुई।
दरअसल, रायपुर निवासी पुलिस कांस्टेबल रविंद्र उवारे ने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें बताया कि वे पुलिस लाइन में पदस्थ थे। कुछ गंभीर शिकायतें मिलने पर फरवरी 2017 में उन्हें सेवा से निलंबित कर दिया गया। विभागीय जांच भी शुरू हुई, लेकिन 3 साल से अधिक का समय बीत जाने पर भी उनका निलंबन फिर से बहाल नहीं किया गया।