EPFO यानी जहां आपके प्रोविडेंट फंड का पैसा जमा होता है. कई बार जरूरत आने पर या किसी इमरजेंसी में आप अपने प्रोविडेंड फंड का पैसा निकालना चाहते हैं. मसलन अगर आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है और आप अपने PF से यह पैसा निकालने के लिए अप्लाई करते हैं. लेकिन आपको मिलता 60 हजार के करीब ही है. तो आप सोच में पड़े जाते हैं कि जितना पैसा मैंने अप्लाई किया था. उतना क्यों नहीं मिला. तो आइए आपको बताते हैं कि EPFO से आप कब कितना पैसा निकाल सकते हैं |
आप अपने पीएफ (EPF) से ज़रूरत के हिसाब से पैसा निकाल सकते हैं, जिसमें कुछ ज़रूरतों (जैसे बीमारी, शादी, घर खरीदना) के लिए 100% तक की पूरी राशि मिल जाती है. लेकिन कई बार केवल 75% राशि निकाली जा सकती है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद पूरी राशि निकाली जा सकती है; हाल के नियमों में निकासी को आसान बनाया गया है और इसे 13 से बदलकर 3 कर दिया गया है, जिसमें अब 12 महीने की सेवा के बाद भी 100% निकासी संभव है |