छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस (CJCJ) अध्यक्ष अमित जोगी का जाति विवाद मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इसको लेकर बुधवार 18 नवंबर को कोर्ट में सुनवाई होगी। अमित जोगी ने याचिका दायर कर छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग नियम 2013 में सितंबर-अक्टूबर 2020 में हुए अनु संशोधन को कानून विरुद्ध बताते हुए उसे निरस्त करने की मांग की है।
राज्य के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी के पुत्र और CJCJ अध्यक्ष अमित जोगी ने बताया कि 27 अक्टूबर 2013 को उनके प्रार्थना पर तहसीलदार ने अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र दिया। इसी प्रमाण पत्र के आधार पर उन्होंने मरवाही क्षेत्र से चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। इसको फर्जी बताते हुए समीरा पैकरा व संत कुमार नेताम ने जाति प्रमाण पत्र उच्च अधिकार समिति से जांच का अनुरोध किया था।