रिलायंस रियल्टी के लिए बड़ा झटका, NCLAT ने इंडिपेंडेंट टीवी से बकाया वसूली अपील खारिज की

रिलायंस रियल्टी के लिए बड़ा झटका, NCLAT ने इंडिपेंडेंट टीवी से बकाया वसूली अपील खारिज की

व्यापार: राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (NCLAT) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस की सहयोगी कंपनी रिलायंस रियल्टी की अपील को खारिज कर दिया है। कंपनी ने इंडिपेंडेंट टीवी से किराया और संपत्ति की वसूली के लिए याचिका दायर की थी।

एनसीएलटी के आदेश को रखा बरकरार
ट्रिब्यूनल ने मुंबई बेंच के राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि इंडिपेंडेंट टीवी (पूर्व में रिलायंस बिग टीवी) की लिक्विडेशन प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी होनी चाहिए और इसे किसी भी तरह की देरी से बचाया जाना चाहिए।

लिक्विडेशन प्रक्रिया को बाधित करने का अधिकार नहीं

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *