अब कर्मचारी नौकरी नहीं रहने पर अगले दिन ही अपने PF अकाउंट से 75% राशि निकाल सकते हैं। पैसा निकालने के लिए पहले की तरह 2 महीने तक इंतजार नहीं करना होगा। इसके अलावा 12 महीने तक बेरोजगार रहने पर आप PF अकाउंट से 100% राशि निकाल सकेंगे।
एम्पलॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) ने 13 अक्टूबर को हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की मीटिंग में यह फैसला लिया था। लेकिन नए नियमों में नौकरी जाने पर पर PF अकाउंट से पैसे निकालने की समय अवधी को लेकर कन्फ्यूजन था।
कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा था कि नौकरी छूटने पर अब 12 महीने तक लगातार बेरोजगार रहने के बाद ही PF का पैसा निकाला जा सकेगा। इस भ्रम पर श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि 12 महीने की बेरोजगारी की शर्त को लेकर जो भ्रम फैलाया गया, वह सही नहीं है।
नए नियमों के तहत अगर कोई सब्सक्राइबर (सदस्य) एक दिन भी बेरोजगार होता है, तो वह अपने PF बैलेंस का 75% हिस्सा तुरंत निकाल सकता है।