व्यापार: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के एक आदेश के खिलाफ एशियन पेंट की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। सीसीआई ने अपने आदेश में सजावटी पेंट के विनिर्माण और बिक्री के बाजार में अपनी प्रभुत्व वाली स्थिति का कथित रूप से दुरुपयोग करने के लिए एशियन पेंट के खिलाफ जांच का निर्देश दिया गया था।
न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने सीसीआई जांच को बरकरार रखा था। चूंकि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं था, इसलिए मामले को वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया गया।