डेस्क: लद्दाख (Ladakh) के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नोटिस जारी किया है. वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो की याचिका में NSA के तहत उनकी हिरासत को अवैध बताया गया है. जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच ने याचिका पर केंद्र सरकार, लद्दाख प्रशासन और जोधपुर जेल अधीक्षक से जवाब दाखिल करने को कहा है.
गीतांजलि आंग्मो की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें डिटेंशन ऑर्डर की कॉपी नहीं दी गई. इसका जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वांगचुक को सारी जानकारी दी गई है. जोधपुर जेल में उनके भाई से उनकी मुलाकात भी करवाई गई है. इस पर सिब्बल ने कहा कि वांगचुक की अपने भाई और वकील से बात सिर्फ इंटरकॉम पर करवाई गई.
सिब्बल ने कहा कि कानून के अनुसार हिरासत में लिए गए व्यक्ति के परिवार को हिरासत के आ