नई दिल्ली। पति की प्रेमिका से अक्सर पत्नी परेशान रहती है। इसका समाधान दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पत्नी अपने पति की प्रेमिका से मुआवजे की मांग को लेकर मुकदमा कर सकती है। हाईकोर्ट के यह आदेश उन लड़कियों के लिए अलार्म बेल की तरह है, जिनका विवाहित पुरुष के साथ प्रेम के साथ ही शारीरिक संबंध है।
हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि पत्नी अपने पति की ‘मिस्ट्रेस’ से आर्थिक मुआवजा मांग सकती है। अदालत ने इसे प्रथम दृष्टया एक ऐसा मामला माना है, जिसमें पत्नी को पति की गर्लफ्रेंड के खिलाफ सिविल नुकसान का दावा