मुंबई
इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने के मामले में रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी (Arnab Goswami) की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों से जवाब मांगा है और कहा है कि अर्णब को जमानत देने पर फैसला सरकार और शिकायतकर्ता का पक्ष सुनने के बाद किया जाएगा। अदालत ने कहा कि इस मामले में सभी पक्षों की बात सुनने के बाद ही फैसला दिया जा सकता है।
इससे अलीबाग की एक अदालत ने अर्णब को 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने देर रात हुई सुनवाई में यह आदेश सुनाया। आदेश के बाद अर्णब गोस्वामी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करते हुए जमानत की मांग की थी। अदालत ने कहा कि इस मामले में सभी पक्षों को सुने बिना फैसला नहीं दिया जा सकता। ऐसे में सरकार और शिकायतकर्ता समेत सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए शुक्रवार दोपहर 3 बजे तक का समय दिया गया है। पक्ष जानने के बाद अदालत फिर जमानत पर सुनवाई करेगी।