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दिलजीत दोसांझ के शो में उड़ाई गई नियमों की धज्जियां, एपी ढिल्लो का शो शिफ्ट किया रैली ग्राउंड

दिलजीत दोसांझ के शो में उड़ाई गई नियमों की धज्जियां, एपी ढिल्लो का शो शिफ्ट किया रैली ग्राउंड




चंडीगढ़ प्रशासन ने बुधवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को सूचित किया है कि 14 दिसंबर को दिलजीत दोसांझ के म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान साउंड पॉल्यूशन के तय मानकों का उल्लंघन हुआ था. चंडीगढ़ प्रशासन ने वॉलंटियर्स के खिलाफ ‘कड़ी कार्रवाई’ की सिफारिश की है. कॉन्सर्ट में साउंड पॉल्यूशन के तय मानकों का उल्लंघन हुआ है. इसलिए आयोजकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. ये भी बताया गया कि 21 दिसंबर को होने वाला एपी ढिल्लो का शो रैली ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया गया है.

13 दिसंबर को, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 75 डेसिबल (डीबी) की अधिकतम सीमा पर शोर बनाए रखने के संबंध में परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के अधीन, सेक्टर 34 में दिलजीत दोसांझ केम्यूजिक कॉन्सर्ट की इजाजत दी थी. अदालत ने आदेश दिया था कि उसे कार्यक्रम आयोजित करने की इजाजत देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है. अगर साउंड लेवल 75 डेसिबल से ज्यादा की न हो. कोर्ट ने तभी साफ कर दिया था कि अगर ऐसा पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी.

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