पेपर लीक मामले में सरकारी अधिकारी समेत 3 दोषी करार, कोर्ट ने 6 को किया बरीराउज एवेन्यू कोर्ट ने 2017 के हरियाणा न्यायिक परीक्षा पेपर लीक मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराया। दो उम्मीदवारों के साथ तत्कालीन रजिस्ट्रार (भर्ती) बलविंदर कुमार शर्मा भी दोषी करार दिए गए।
प्रारंभिक परीक्षा के कुछ दिनों बाद, पेपर लीक के आरोप लगे और पंजाब -हरियाणा उच्च न्यायालय ने तथ्यों, घटनाओं और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद एक राय बनाई कि एक नियमित मामला दर्ज किया जाना चाहिए और मामले की गहराई से जांच की जानी चाहिए। सफलता एक यात्रा है जिसमें कड़ी मेहनत, निरंतर सीखना और चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ते रहने का साहस शामिल है। यह मामला हमें एक प्रसिद्ध उद्धरण की याद दिलाता है कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, अदालत ने फैसले में कहा।
यह मामला इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि शॉर्टकट आमतौर पर निराशा की ओर ले जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि शॉर्टकट का विकल्प आम तौर पर आपको ऐसी जगह ले जाता है, जहां आप कभी नहीं पहुंचना चाहते। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने डॉ. बलविंदर कुमार शर्मा, सुनीता और सुशीला को दोषी ठहराया।