शराब घोटाले में टुटेजा और ढेबर समेत कई रसूखदारों की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने खारिज की 13 याचिकाएं

शराब घोटाले में टुटेजा और ढेबर समेत कई रसूखदारों की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने खारिज की 13 याचिकाएं

रायपुर: प्रदेश में बहुचर्चित शराब घोटाले के आरोपियों के विरूद्ध ईडी और एसीबी-ईओडब्ल्यू द्वारा केस दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों द्वारा बिलासपुर उच्च न्यायालय में इसके विरूद्ध याचिकाएं दायर की गई थीं, जिस पर आज फैसला सुनाते हुए उच्च न्यायालय ने सभी 13 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत का पूर्व आदेश भी रद्द कर दिया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने माना है कि सबूतों के आधार पर ही ईडी और एसीबी-ईओडब्ल्यू द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है।

शराब घोटाले को लेकर एसीबी और ईओडब्ल्यू द्वारा पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा, अनवर ढेबर, विधु गुप्ता, निदेश पुरोहित, निरंजन दास और एपी त्रिपाठी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सभी आरोपियों ने अपने खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को निरस्त कराने उच्च न्यायालय में अलग-अलग याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने विगत 10 जुलाई को सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज फैसला आया है।

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