फ्लाइट में बम की झूठी कॉल पर एक करोड़ कर के जुर्माने की तैयारी, लोकसभा में बिल पेश

फ्लाइट में बम की झूठी कॉल पर एक करोड़ कर के जुर्माने की तैयारी, लोकसभा में बिल पेश

नई दिल्ली : देश के एविएशन सेक्टर की वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के मकसद से भारत सरकार ने अंग्रेजों के जमाने के 90 साल पुराने एयरक्राफ्ट ऐक्ट-1934 को बदलने जा रही है। इसके लिए सरकार ने बुधवार को लोकसभा में नया बिल पेश किया। इसका नाम भारतीय वायुयान विधेयक-2024 रखा गया है। इसमें हॉक्स कॉल करने वालों के खिलाफ सख्त नियम बनाते हुए दो साल तक की कैद या एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों सजा देने का प्रावधान है।

पुराने बिल में 90 साल में 21 बार हुए संशोधन
लोकसभा में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि यह बिल इंटरनैशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन (ICAO) के तमाम कायदे-कानूनों और देश के एविएशन सेक्टर में आज और भविष्य की जरूरतों पूरा करने वाला होगा। पुराने बिल में 90 साल में 21 बार संशोधन किए गए। उन तमाम संशोधनों और देश में तेजी से बढ़ते एविएशन सेक्टर की जरूरतों को पूरा करने में यह बिल खरा उतरेगा।

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