सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें उनके खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले को रद्द करने की मांग की गई थी। भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज इस केस की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है।
न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के अक्टूबर 2023 के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने भी अपने फैसले में केस रद्द करने से इनकार किया था। एक अन्य मामले में, कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति के. नटराजन की पीठ ने सीबीआई की जांच पर लगाई गई अंतरिम रोक के अपने आदेश को हटाते हुए केंद्रीय एजेंसी से तीन महीने के भीतर रिपोर्ट दायर करने के लिए कहा था।