हाईकोर्ट ने स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थलों समेत खेल मैदान और अस्पताल के आस-पास संचालित शराब दुकानों पर प्रकाशित खबरों को स्वत: संज्ञान में लिया है। मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए कोर्ट ने राज्य शासन और जिला प्रशासन को नोटिस भी जारी किया।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट में शासन की ओर से कहा गया कि लोकभा के लिए आचार संहिता लागू होने के कारण कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आचार संहिता खत्म होने के बाद नियमों और प्रावधानों के आधार पर शराब दुकानें और चखना दुकानों को हटाया जाएगा और शिफ्ट किया जाएगा। शासन ने फिलहाल कार्रवाई नहीं हो पाने की जानकारी देते हुए विस्तृत जवाब के लिए समय ले लिया।