बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 2019 में जारी प्रमोशन में आरक्षण का नोटिफिकेशन निरस्त

बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 2019 में जारी प्रमोशन में आरक्षण का नोटिफिकेशन निरस्त

रायपुर: 22 अक्टूबर 2019 को, छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में प्रमोशन पर आरक्षण के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था। नोटिफिकेशन में, प्रथम से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने की बात कही गई थी। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 13 फीसदी और अनुसूचित जनजाति के लिए 32 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई। नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया था कि यह आरक्षण प्रथम श्रेणी के पदों से प्रथम श्रेणी के उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति होने, द्वितीय श्रेणी के पदों से प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति और तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नत होने पर दिया जाएगा।

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