नई दिल्ली: अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके काम की है। रतन टाटा की टाटा केमिकल्स और एयरटेल पर तगड़ा जुर्माना लगा है। आयकर विभाग ने ब्याज की अस्वीकृति से संबंधित नियम के उल्लंघन के लिए टाटा केमिकल्स पर 103.63 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। टाटा केमिकल्स ने गुरुवार को शेयर बाजार को दी गई एक सूचना में कहा कि उसे आयकर विभाग के नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर से एक आदेश मिला है, जिसमें धारा 36 (1) के तहत ब्याज की अस्वीकृति के लिए आयकर अधिनियम की धारा 270 ए (3) के तहत 103.63 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। टाटा ग्रुप की कंपनी ने कहा कि मामले के गुण-दोष, प्रचलित कानून और वकील की सलाह के आधार पर वह इस आदेश के खिलाफ नेशनल फेसलेस अपील सेंटर (अपीलीय प्राधिकरण) के समक्ष अपील करने की योजना बना रही है। कंपनी ने कहा कि उसे अपीलकर्ता अधिकारियों से अनुकूल ऑर्डर की उम्मीद है।
