लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, उच्चतम न्यायलय ने सोमवार को आप के राउज एवेन्यू स्थित पार्टी कार्यालय को खाली करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को इसके लिए 15 जून तक की मोहल्लत दी है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आप को निर्देश दिया कि वो अपने कार्यालय के लिए दूसरे प्लॉट को लेकर भूमि और विकास कार्यालय से संपर्क करे। इसके लिए कोर्ट ने भूमि और विकास कार्यालय को भी यह निर्देश दिया है कि वो पार्टी के आग्रह पर चार हफ्ते के अंदर फैसला ले।