पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया तो बेल अब मुश्किल

पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया तो बेल अब मुश्किल

नई दिल्ली : अब सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में बेल से पहले जुर्माना भरना अनिवार्य हो सकता है। लॉ कमिशन ने शुक्रवार को सरकार को मौजूदा कानूनों में संशोधन की सिफारिश की है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों या सार्वजनिक स्थानों की बार-बार होने वाली नाकेबंदी को रोकना है। साथ ही इसके लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति या संगठन पर सार्वजनिक/निजी संपत्तियों को होने वाले नुकसान के बराबर भारी जुर्माना लगाना है। कानून आयोग ने कहा कि अपराधियों को जमानत पाने की शर्त के रूप में उनके द्वारा क्षतिग्रस्त की गई सार्वजनिक संपत्ति का अनुमानित मूल्य जमा करने के लिए मजबूर करना भविष्य में ऐसा काम करने से रोकने में मददगार होगा।

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