ऐसी अनुमति नहीं दे सकते… महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

ऐसी अनुमति नहीं दे सकते… महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

नई दिल्ली: टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर बुधवार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा को संसद के निचले सदन से निष्कासित किये जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर लोकसभा महासचिव से जवाब मांगा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने मोइत्रा की सदन की कार्यवाही में शामिल होने देने की अंतरिम प्रार्थना पर आदेश पारित करने से इनकार करते हुए कहा कि इसकी अनुमति देना मुख्य याचिका को स्वीकार करने के समान होगा। न्यायमूर्ति खन्ना ने मोइत्रा की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से कहा हम अंतरिम राहत की आपकी याचिका पर मार्च में सुनवाई करेंगे।

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