इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को MP/MLA कोर्ट ने शनिवार को 2 साल के कारावास और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। उन्हें बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी के टोरंट अधिकारी से मारपीट और बलवा करने का दोषी करार दिया गया।
कठेरिया केंद्रीय राज्यमंत्री भी रह चुके हैं। घटना के समय वे आगरा के सांसद थे। 2 साल की सजा होने के बाद रामशंकर कठेरिया की संसद की सदस्यता जा सकती है। मामला 16 नवंबर 2011 का है।
2011 में की थी टोरंट अधिकारी से मारपीट
जिस घटना में कठेरिया को सजा सुनाई गई है, वह 16 नवंबर 2011 की दोपहर करीब 12.10 बजे की है। टोरंट पावर लिमिटेड, आगरा के साकेत मॉल स्थित ऑफिस में मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे थे। तभी स्थानीय सांसद रामशंकर कठेरिया 10-15 समर्थकों के साथ आए और भावेश रसिक लाल शाह के साथ मारपीट शुरू कर दी।