ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST ही लगेगा:1 अक्टूबर से लागू हो सकता है

ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST ही लगेगा:1 अक्टूबर से लागू हो सकता है

गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST काउंसिल की 51वीं बैठक में बुधवार को ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसीनो पर 28% टैक्स लगाने का फैसले को बरकरार रखा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीटिंग के बाद इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके लिए GST अधिनियम में इस संसद सत्र में संशोधन किया जाएगा। यह अधिनियम 1 अक्टूबर से लागू हो सकता है।

इसके साथ ही वित्त मंत्री कहा कि 28% GST लागू होने के 6 महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह फैसला सामूहिक समझदारी के बाद लिया गया है।

पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्य 28% GST के पक्ष में
इससे पहले वित्त मंत्री ने बताया कि गोवा और सिक्किम ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स के प्रस्ताव पर दोबारा विचार चाहते थे। GST परिषद में तमिलनाडु के प्रतिनिधि ने आशंका व्यक्त की थी कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स का क्या मतलब होगा? क्योंकि तमिलनाडु में इस तरह के सभी गेम बैन हैं। वहीं, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात ने जल्दी से जल्दी 28% GST लगाने की मांग की है।

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