राज्यसभा में गुरुवार को सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952 संशोधित विधेयक पारित हो गया। नए कानून के मुताबिक अब फिल्म पायरेसी करते पकड़े जाने पर 3 साल तक की जेल और फिल्म की लागत का 5% जुर्माना लगेगा।
अगर किसी फिल्म की लागत 100 करोड़ रुपए है तो उस फिल्म की पायरेसी करते पाए जाने पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
राज्यसभा में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि फिल्म पायरेसी से इंडस्ट्री को सालाना 20 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है। इसे रोकने के लिए ये बिल लाया गया है।
फिल्मों को नई कैटेगरीज में दिया जाएगा सेंसर सर्टिफिकेट
इस बिल में कुछ नई कैटेगरी जैसे UA 7+, UA 13+ और UA 16+ को शामिल किया गया है। अब फिल्मों को UA सर्टिफिकेशन के तहत सात साल, 13 साल और 16 साल के दर्शक वर्ग के लिए अलग-अलग सर्टिफाइड किया जाएगा।