कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को मोदी सरनेम केस में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। दरअसल, सूरत की सेशन कोर्ट ने आपराधिक मानहानि के इस केस में 23 मार्च को राहुल को दो साल की सजा सुनाई थी। फैसले के खिलाफ राहुल गुजरात हाईकोर्ट गए थे, जहां 7 जुलाई को कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिए जाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
हाईकोर्ट ने कहा था- इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग हैं। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद कहा था कि हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट में राहुल की याचिका पर सुनवाई की तारीख अभी सामने नहीं आई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती है तो राहुल की सांसदी बहाल हो जाएगी और वे 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो वे 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।