दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अध्यादेश को आम आदमी पार्टी के संयोजक और CM अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
केंद्र सरकार ने 19 मई को अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर अध्यादेश जारी किया था। अध्यादेश में उसने सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिला था।
अध्यादेश के मुताबिक, दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल यानी LG का होगा। इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा। संसद में अब 6 महीने के अंदर इससे जुड़ा कानून भी बनाया जाएगा।
अध्यादेश के विरोध में AAP का कैंपेन
अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने से एक दिन पहले गुरुवार को AAP ने अध्यादेश की कॉपियां जलाकर विरोध अभियान शुरू करने का ऐलान किया था। AAP के मुताबिक केजरीवाल 3 जुलाई को दिल्ली में पार्टी ऑफिस के बाहर अध्यादेश की प्रतियां जलाकर अभियान शुरू करेंगे। इस दौरान पार्टी के विधायक और मंत्री भी मौजूद रहेंगे।