हेट स्पीच केस में आजम खान को बड़ी राहत मिली है। बुधवार को रामपुर की स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने आजम को बरी कर दिया। आजम को इसी केस में MP/MLA कोर्ट की निचली अदालत से 3 साल की सजा हुई थी। सजा के बाद उनकी विधायकी चली गई थी। इसके बाद इस सीट पर उप चुनाव हुआ, जिसमें आजम पर केस करने वाले भाजपा नेता विधायक चुने गए।
वकील जुबैर अहमद ने बताया कि आजम को MP/MLA कोर्ट ने बरी कर दिया है। निचली अदालत ने जिन साक्ष्यों के आधार पर सजा दी थी, उन्हें अमान्य करते हुए ऊपरी अदालत ने लगभग 7 महीने बाद आजम को बाइज्जत बरी कर दिया है।
आजम को हेट स्पीच मामले में 27 अक्टूबर 2022 को सजा हुई थी। कोर्ट ने आजम पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। यह मामला 2019 का है। तब देश में लोकसभा चुनाव हो रहे थे।