रांची की एमपी/एमएलए कोर्ट ने ‘मोदी उपनाम मामले’ में व्यक्तिगत पेशी से छूट की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। उनके खिलाफ रांची में प्रदीप मोदी नाम के व्यक्ति ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की मोदी सरनेम मामले में मुश्किलें कम नहीं हो रही है। झारखंड की रांची की एमपी/एमएलए कोर्ट ने ‘मोदी उपनाम मामले’ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका दिया है। रांची स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने व्यक्तिगत पेशी से छूट की राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। कांग्रेस नेता के खिलाफ रांची में प्रदीप मोदी नाम के व्यक्ति ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। राहुल के वकील ने अदालत से गुजारिश की थी कि उनके मुवक्किल को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी जाये। एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी की इस याचिका को खारिज कर दिया है।