शेयर ब्रोकर अब नहीं कर सकेंगे फर्जीवाड़ा, स्टॉक मार्केट में भी होगी IPO जैसी व्यवस्था

शेयर ब्रोकर अब नहीं कर सकेंगे फर्जीवाड़ा, स्टॉक मार्केट में भी होगी IPO जैसी व्यवस्था

नई दिल्ली: मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) के बोर्ड की बुधवार को बैठक हुई। इसमें बाजार व्यवस्था तथा कंपनी संचालन को और बेहतर बनाने के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सेबी शेयर ब्रोकरों की धोखाधड़ी तथा बाजार के दुरुपयोग को रोकने के लिए मैकेनिज्म बनाएगा। साथ ही निजी इक्विटी फंड्स को म्यूचुअल फंड कंपनियों का प्रायोजन करने की अनुमति देने को नियामकीय रूपरेखा को भी मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा कंपनी संचालन नियमों को सख्त बनाया जाएगा और लिस्टेड कंपनियों में लोगों के स्थाई रूप से सदस्य बने रहने की व्यवस्था समाप्त करने का फैसला किया गया है। सेबी ने लिस्टेड कंपनियों के लिए पर्यावरण, सामाजिक और संचालन (ESG) के बारे में खुलासों को लेकर नियामकीय व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। आईपीओ की तरह शेयर खरीद-बिक्री बाजार के लिए फंड को ‘ब्लॉक’ करने की सुविधा शुरू करेगा। इस कदम का मकसद इनवेस्टर्स के पैसे को शेयर ब्रोकरों के दुरुपयोग से सुरक्षित रखना है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *