दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में नौ लोगों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने आरोपियों पर जो आरोप लगाए हैं, वो सही हैं। आरोपी एक अनियंत्रित भीड़ का हिस्सा थे। जिसका मकसद हिंदू समुदाय की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना था। मामला गोकुलपुरी इलाके में दंगे, आगजनी और तोड़फोड़ का है।
कोर्ट ने कहा कि पुलिस आरोपियों को लगातार पीछे हटने के लिए कह रही थी। इसके बाद भी आरोपियों ने बवाल जारी रखा। फिलहाल कोर्ट ने सभी दोषियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया है। साथ ही दोनों पक्षों को हलफनामा दाखिल करने के लिए 29 मार्च तक का समय दिया है।