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GST काउंसिल मीटिंग में व्यापारियों को बड़ी राहत:2 करोड़ रुपए तक की टैक्स चोरी पर अब आपराधिक मामला नहीं

GST काउंसिल मीटिंग में व्यापारियों को बड़ी राहत:2 करोड़ रुपए तक की टैक्स चोरी पर अब आपराधिक मामला नहीं

गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) काउंसिल की बैठक में किसी भी सामान पर टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। इसके साथ ही GST काउंसिल ने कारोबार को सुगम बनाने के लिए आपराधिक कार्रवाई करने में ढील दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को काउंसिल की 48वीं बैठक ऑनलाइन हुई।

टैक्स चोरी मामले में दी राहत
निर्मला सीतारमण ने बताया, समय की कमी के कारण GST परिषद के एजेंडे में शामिल 15 मुद्दों में से 8 पर ही फैसला हो सका। पहले 1 करोड़ रुपए से अधिक के टैक्स चोरी मामले में आपराधिक मामले दर्ज करने की व्यवस्था थी। अब इसे 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

फर्जी इनवॉइस के मामलों में यह आपराधिक कार्रवाई 1 करोड़ रुपए के बाद ही शुरू हो जाएगी। फर्जी इनवॉइस में ऐसे मामले होंगे, जिनमें माल की आपूर्ति सिर्फ कागजों तक ही सीमित रही। पान मसाला और गुटखा कारोबार में टैक्स चोरी रोकने की व्यवस्था के मामले पर चर्चा नहीं हो सकी। ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर GST लगाने पर चर्चा नहीं हो सकी।

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