इनकम टैक्स देने वाले नहीं ले सकेंगे अटल पेंशन योजना का लाभ,

इनकम टैक्स देने वाले नहीं ले सकेंगे अटल पेंशन योजना का लाभ,

1 अक्टूबर से देश में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। इसका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा। अगले महीने से इनकम टैक्स देने वाले अटल पेंशन स्कीम में निवेश नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा 1 अक्टूबर से कार्ड पेमेंट के लिए टोकनाइजेशन सिस्टम लागू हो जाएगा। हम ऐसे ही 6 बदलावों के बारे में आपको बता रहे हैं जिनका असर आप पर होगा।

इनकम टैक्स देने वाले अटल पेंशन स्कीम में निवेश नहीं कर सकेंगे
1 अक्टूबर से इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। मौजूदा नियम के अनुसार 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक सरकार की इस पेंशन योजना से जुड़ सकता है, भले ही वह इनकम टैक्स भरता हो या नहीं। इस योजना के तहत हर महीने 5 हजार रुपए तक की मासिक पेंशन दी जाती है।

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