31 जुलाई तक फाइल कर दें इनकम टैक्स रिटर्न

31 जुलाई तक फाइल कर दें इनकम टैक्स रिटर्न

वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना है। ऐसे में अगर आपने अब तक ITR फाइल नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दें। एक्सपर्ट्स के अनुसार ITR भरते समय आपको कुछ जरूरी सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि गलती होने पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हम आज आपको ऐसे ही 8 बातों के बारे में बता रहे हैं जिनका ध्यान आपको रखना चाहिए।

सही ITR फॉर्म चुनें
आयकर विभाग ने कई ITR फॉर्म निर्धारित किए हैं। आपको अपनी आय के साधन के आधार पर सावधानी से अपना ITR फॉर्म चुनना होगा, वरना आयकर विभाग इसे रिजेक्ट कर देगा और आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 139(5) के तहत संशोधित विवरणी (रिवाइज्ड रिटर्न) दाखिल करने के लिए कहा जाएगा।

इनकम की सही जानकारी दें
हमेशा अपनी आय की सही जानकारी देनी चाहिए। अगर आप जानबूझकर या गलती से भी अपनी आय के सभी स्रोत नहीं बताते हैं तो आपको आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है। बचत खाते के ब्याज और घर के रेंट से होने वाली आय जैसी जानकारियां भी देनी होती हैं। क्योंकि ये आय भी टैक्स के दायरे में आती हैं।

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