कोर्ट ने कहा- मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे, दोबारा ऐसा विवाद न हो

कोर्ट ने कहा- मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे, दोबारा ऐसा विवाद न हो

23 अप्रैल से राजद्रोह के आरोप में भायखला जेल की सलाखों के पीछे कैद अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को मुंबई सेशन कोर्ट ने जमानत दी है। 30 अप्रैल को ही अदालत ने इस मामले में 2 मई तक के लिए अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। अदालत ने सशर्त जमानत दी है।

दोनों को पचास हजार के निजी मुचलके पर यह बेल दी गई है। सोमवार को समय ज्यादा हो जाने के कारण मुंबई की सिविल एंड सेशंस कोर्ट के शेष न्यायाधीश आर. एन. रोकाडे अपना ऑर्डर पूरा नहीं लिखवा सके थे।

कोर्ट की ये 4 शर्तें…

  • राणा दंपती पूछताछ में शामिल रहेंगे
  • इस तरह का कोई और विवाद नहीं करेंगे
  • सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे
  • पूरे मामले में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे

नवनीत राणा के वकील रिजवान मर्चेंट ने मुंबई से बाहर जाने की कंडीशन को लेकर कहा- अभी तक हमारे पास आदेश का केवल ऑपरेटिव पोर्शन आया है। अमरावती जा सकेंगे कि नहीं इस बारे में तभी कहा जा सकता है जब डिटेल ऑर्डर हमारे पास होगा।

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