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मथुरा जिला जज कोर्ट ने स्वीकार की श्रीकृष्ण जन्मभूमि से सटी मस्जिद को हटाने की याचिका

मथुरा जिला जज कोर्ट ने स्वीकार की श्रीकृष्ण जन्मभूमि से सटी मस्जिद को हटाने की याचिका

अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के बाद अब मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मामला बेहद गरम है। मथुरा सत्र न्यायालय में श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रांगण से सटी मस्जिद को हटाने की मांग खारिज होने की याचिका जिला जज की कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। अब इस याचिका पर 18 नवंबर को सुनवाई होगी। याचिका में श्रीकृष्ण जन्मस्थान के समीप बने ईदगाह को हटाने की मांग की गई है। जिला न्यायालय में मुकदमा चलेगा।

मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में जिला जज ने अपील स्वीकार कर ली है। यहां पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रांगण से सटी शाही मस्जिद हटाने की मांग पर विपक्षियों को नोटिस जारी होंगे। सुनवाई पूरी होने के बाद वादी पक्ष के वकील विष्णु जैन ने दी जानकारी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 नवंबर, 2020 को होगी। मथुरा अदालत ने कृष्ण जन्मभूमि से सटे मस्जिद को हटाने की मांग की याचिका स्वीकार की गई है। मथुरा जिला जज की अदालत ने कृष्ण जन्मभूमि से सटे मस्जिद को हटाने की मांग की याचिका स्वीकार की है।  

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