31 दिसंबर को खत्म हो रही है ई-नॉमिनेशन की डेडलाइन

31 दिसंबर को खत्म हो रही है ई-नॉमिनेशन की डेडलाइन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी खबर है। वे 31 दिसंबर, 2021 के बाद भी अपने ईपीएफ अकाउंट्स (EPF accounts) के लिए ई-नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। ईपीएफओ ने साफ किया है कि उसने ई-नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कोई डेडलाइन तय नहीं की है। मीडिया के एक वर्ग में खबर आई थी कि ईपीएफओ ने इसके लिए 31 दिसंबर की समयसीमा तय की है।

ईपीएफओ ने एक ट्वीट के जरिए स्थिति साफ की है। इसमें कहा गया है कि आप 31 दिसंबर, 2021 के बाद भी नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। अभी इसके लिए कोई समयसीमा तय नहीं की गई है। लेकिन अपनी सुविधा के लिए आज ही ई-नॉमिनेशन फाइल करें। इससे नॉमिनी को पीएफ, पेंशन और आईडीएलआई जैसी सुविधाओं का ऑनलाइन फायदा लेने में मदद मिलती है। साथ ही मेंबर्स तेजी से पेंशन क्लैम ले सकते हैं।

किसे कर सकते हैं नॉमिनेट
ईपीएफओ ने 12 सितंबर, 2019 के एक सर्कुलर में कहा कि उसने ई-नॉमिनेशन फैसिलटी शुरू कर दी है। मेंबर्स सेवा पोर्टल के जरिए इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। ईपीएफ अकाउंट और ईपीएस (कर्मचारी पेंशन स्कीम) के लिए नॉमिनेशन के नियम अलग हैं। ईपीएफ एक्ट के मुताबिक ईपीएफ अकाउंट के लिए निर्धारित पारिवारिक सदस्यों को ही नॉमिनेट किया जा सकता है। कोई पुरुष सदस्य अपनी पत्नी, बच्चों, आश्रित माता-पिता और पुत्र की विधवा और उसके बच्चों को ही नॉमिनेट कर सकता है।

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