छत्तीसगढ़ के निगम, मंडल, आयोग, अर्द्धशासकीय संस्थाओं और शत प्रतिशत शासकीय अनुदान से चल रही संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने उनके सातवें वेतनमान के बकाया वेतन की चौथी किश्त जारी करने का फैसला किया है। सभी विभागाध्यक्षों को बकाया वेतन देने का आदेश जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है, एरियर के तौर पर विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को 7 से 35 हजार रुपए तक का फायदा होगा।
दरअसल, सरकार ने सितम्बर 2018 में इन कर्मचारियों के लिये छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम लागू किया। इसका मकसद कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा देना था। कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन को फायदा एक जनवरी 2016 से मिलना था। जुलाई 2018 से बढ़ा हुआ वेतन नियमित दिया जाने लगा। तय हुआ था जनवरी 2016 से 30 जून 2018 तक के वेतन के अंतर की राशि 6 समान वार्षिक किश्तों में दिया जाएगा।
अक्टूबर 2018 में एरियर की पहली किश्त जारी हुई। अक्टूबर 2019 में दूसरी किश्त जारी हुई। कोरोना संकट की वजह से 2020 में एरियर का भुगतान बाधित हुआ। सरकार ने इस साल मई में बकाया वेतन की तीसरी किश्त जारी की थी। अब चौथी किश्त भी देने का आदेश जारी हो गया।
अप्रैल से अगस्त 2017 तक का बकाया वेतन
वित्त विभाग के अपर सचिव सतीश पांडेय ने सभी विभागों, राजस्व मंडल के अध्यक्ष, सभी विभागाध्यक्ष, सभी संभागायुक्त और जिलाध्यक्षों को बकाया वेतन भुगतान संबंधी निर्देश भेजे हैं। चौथी किश्त के रूप में जो राशि दी जानी है वह अप्रेल से अगस्त 2017 के पांच महीनों का बकाया होगा।