10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा

10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा

नया साल की शुरुआत से ही पुराने डीजल व्हीकल पर एक्शन शुरू होना है। दिल्ली सरकार 1 जनवरी, 2022 से 10 साल पुराने सभी डीजल व्हीकल का रजिस्ट्रेशन रद्द कर देगी। सरकार इन व्हीकल के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करेगी, ताकि दूसरे स्थानों पर फिर उनका फिर से रजिस्ट्रेशन किया जा सके। सरकार का ये कदम राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) के निर्देशों के चलते लिया जा रहा है।

दिल्ली परिवहन विभाग की तरफ से इस सप्ताह के शुरू में जारी एक आदेश के अनुसार, ऐसे डीजल व्हीकल के लिए कोई NOC जारी नहीं की जाएगी जो 15 साल या उससे ज्यादा पुराने हैं। NGT ने जुलाई 2016 में दिल्ली-NCR में 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल व्हीकल का रजिस्ट्रेशन और चलने पर प्रतिबंध से संबंधित निर्देश जारी किए थे।

दिल्ली-NCR में 38 लाख पुराने व्हीकल
दिल्ली में करीब 38 लाख पुरानी गाड़ियां हैं। इनमें 35 लाख पेट्रोल और 3 लाख डीजल गाड़ियां हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) और सुप्रीम कोर्ट के आदेश बाद ये गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर नहीं चलाई जा सकतीं। NGT ने राजधानी में 10 साल या उससे पुरानी डीजल कारों और 15 साल या उससे पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ऐसी स्थिति में दिल्ली सरकार ने डीजल गाड़ियों के सामने इलेक्ट्रिक का नया विकल्प खोल दिया है।

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